टीवी चैनलों के लिए 11 साल बाद जारी हुई नई अपलिंकिंग गाइडलाइन, जानिए नए बदलावों के बारे में
केन्द्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के गाइडलाइंस-2022 को मंजूरी दे दी है. अब टीवी चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए अनुमति लेने से छूट मिल गई है.
केन्द्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के गाइडलाइंस-2022 को मंजूरी दे दी है. अब टीवी चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए अनुमति लेने से छूट मिल गई है. साथ ही नई गाइडलाइंस के तहत टीवी चैनल्स को हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक महत्व की चीजों का प्रसारण करना जरूरी कर दिया गया है. 11 साल के इंतजार के बाद सरकार ने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की नई गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है. अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की गाइडलाइंस-2022 के अनुसार अब भारतीय टेलीपोर्ट विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं. इससे पहले सेटेलाइट टीवी चैनल्स को लाइव टेलीकास्ट करने की अनुमति नहीं थी. हालांकि सरकार ने नई गाइडलाइंस में एक प्रावधान भी रखा है. जिसके अनुसार चैनल्स को 30 मिनट के लिए राष्ट्रहित और जनहित से जुड़े कार्यक्रम दिखाना जरुरी है. सरकार ने इससे पहले 2011 में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए गाइडजलाइंस जारी की थी. जिसके अंदर फेरबदल की बातें काफी समय से चल रहीं थीं.
क्या है अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग
सेटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन में अपलिंक किसी ग्राउंड स्टेशन से एक सेटेलाइट तक की चैन है. वहीं डाउनलिंक को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब एक सेटेलाइट से नीचे एक या उससे अधिक ग्राउंड स्टेशनों के बीच चैन स्थापित की जाती है, तो इसे डाउनलिंक कहा जाता है. सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब एक से अधिक टेलीपोर्ट या सेटेलाइट की सुविधाओं का प्रयोग कर किसी चैनल को अपलिंक किया जा सकता है.
क्या है नई गाइडलाइंस
नई गाइडलाइंस के अनुसार अब सेटेलाइट चैनल्स विदेशी चैनलों को अपलिंक कर सकते हैं. इससे पहले चैनलों को लाइव टेलीकास्ट के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती थी. सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि 11 साल के बाद हम नई गाइडलाइंस ला रहें हैं. हमने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी कई सुधार किए हैं. साथ ही हमने एक प्रावधान रखा है कि सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय हित की चीजों के लिए 30 मिनट का स्लॉट दिया जाना चाहिए.
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कैसे होगा चैनल्स को फायदा
नई गाइडलाइंस आने से अब अपलिंकिंग और डाउनलिंकिग सुविधा को मंजूरी मिलने में आसानी होगी. साथ ही टेलीपोर्ट और टेलीपोर्ट हब को स्थापित करने में भी आसानी होगी. सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस का मुख्य उदेश्य डिजिटल सेटेलाइट न्यूज गैदरिंग, सेटेलाइट न्यूज गैदरिंग, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग सिस्टम, भारतीय न्यूज एजेंसी अपलिंकिग और सीधे प्रसारण के लिए एक अस्थाई अपलिंकिंग प्रक्रिया को आसान करना है. गाइडलाइंस में फेरबदल की सुगबुगाहट सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र के हाल ही में दिए गए एक बयान से बढ़ गई थी. जिसमें उन्होने कहा था कि हम अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए विदेशी उपग्रहों का उपयोग करते हैं. हम उपग्रहों की अपलिंकिंग को नियंत्रण मुक्त करना चाहते हैं. अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश पिछली बार 2011 में जारी किए गए थे और उन्हें संशोधित करने की प्रक्रिया चल रही है.
03:40 PM IST